Budget 2020 Highlights
क्या है नया रेट?
नए रेट के
मुताबिक, 5 लाख रुपए
तक की टैक्सेबल आमदनी
पर कोई टैक्स
नहीं देना होगा।
अगर आपकी आमदनी
5 लाख रुपए से
लेकर 7.5 लाख रुपए
तक है तो
आपको अब सिर्फ
10 फीसदी के हिसाब
से टैक्स देना
होगा। पहले इस
पर 20 फीसदी टैक्स
देना पड़ता था।
अगर आपकी सालाना
टैक्सेबल आमदनी 7.5 लाख रुपए
से लेकर 10 लाख रुपए
तक है तो
उस पर नए
रेट के मुताबिक,
अब 15 फीसदी टैक्स
देना होगा। पहले
यह 20 फीसदी के
दायरे में आता
था।
अब जिनकी सालाना
टैक्सेबल आमदनी 10 लाख से
12.50 लाख रुपए है
उन्हें नए रेट
के हिसाब से
20 फीसदी टैक्स देना
पड़ेगा। पहले उन्हें
30 फीसदी टैक्स देना
पड़ता था।
नए टैक्स रेट
के मुताबिक, जिनकी
सालाना टैक्सेबल आमदनी
12.5 लाख रुपए से
15 लाख रुपए के
बीच है उन्हें
अब 25 फीसदी टैक्स
देना होगा। पहले
उन्हें 30 फीसदी टैक्स
देना पड़ता था।
अगर आपकी सालाना
टैक्सेबल आमदनी 15 लाख रुपए
से ज्यादा है
तो आपको 30 फीसदी टैक्स
देना होगा।
स्लैब नया टैक्स पुराना टैक्स
5 लाख
रुपए तक टैक्स
छूट 87A रिबेट के
साथ टैक्स नहीं
5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए 10% 20%
5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए 10% 20%
7.5 लाख रुपए
से 10 लाख रुपए 15% 20%
10 लाख
रुपए से 12.5 लाख रुपए 20% 30%
12.5 लाख रुपए
से 15 लाख रुपए 25% 30%
15 लाख रुपए से ज्यादा टैक्सेबल इनकम पर 30% टैक्स लगेगा।
15 लाख रुपए से ज्यादा टैक्सेबल इनकम पर 30% टैक्स लगेगा।
- सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से प्रति डिपॉजिटर से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति डिपॉजिट करने का निर्णय लिया है। अगर कोई बैंक डूबता है तो ग्राहकों के 5 लाख रुपये तक सुरक्षित रहेंगे।
- सरकार LIC का IPO लाएगी। मौजूदा समय में LIC में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है। सरकार LIC और IDBI बैंक में अपना हिस्सा बेचेगी। सरकार LIC में IPO के जरिए अपना हिस्सा बेचेगी।
- एजुकेशन सेक्टर के लिए 99,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा 3000 करोड़ रुपये का आवंटन स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया है।
- 2025 तक देश में टीबी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जायेगा।
- इंद्रधनुष योजना 2014 में सरकार द्वारा शुरु की गई थी जो एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। इंद्रधनुष योजना में तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, खसरा, रूबेला, रोटावायरस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। सरकार इंद्रधनुष योजना के तहत 12 नई बीमारियों को शामिल करने की बात कही.
- अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ब्याज पर मिलने वाले 1 लाख रुपये के बेनिफिट को 21 मार्च 2021 तक बढ़ाने का एलान किया है। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स के लिए भी टैक्स हॉलिडे की अवधि को भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80IBA के तहत टैक्स डिडक्शन मिलता है।
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